153 फर्म पर कार्रवाई, 46 लाख जुर्माना
वीरगञ्ज। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय ने वीरगञ्ज में मूल्य से अधिक दाम पर सामान बेचने, दूसरे का ब्राण्ड चोरी करने, दुकान पर रेट लिस्ट ना रखने, खरिद बिल ना होने, बिना इजाजत के दुकान संचालन करने एवम अन्य के आरोप में पर्सा में 63, बारा में 18, रौतहट में 8, सर्लाही में 18, धनुषा में 6, महोत्तरी में 8, मकवानपुर में 9 और चितवन में 23 कुल मिलाकर 153 व्यापारिक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 45 लाख 43 हजार रुपया जुर्मान किया गया।
कार्यालय ने आर्थिक वर्ष 2077 के साउन महिना से 2078 के असार महिना तक 362 फर्म में अनुगमन किया। सबसे अधिक वीरगञ्ज स्थित के एस.आर रेडिमेड उद्योग पर तीन लाख रुपया जुर्माना किया गया। इस उद्योग पर बहुराष्ट्रिय कम्पनी का लोगो चुराकर अफ्ने उत्पादन में इस्तेमाल करने का आरोप था।
उक्त कार्यालय ने नेपालभर के वाणिज्य कार्यालयों में से सबसे अधिक राजस्व वीरगञ्ज कार्यालय द्वारा सङ्कलन करने का दावा करते हुए कार्यालय के सूचना अधिकारी दिलीप खंग खत्वे ने कहा, “जुर्माना किये जाने वाले फर्म ने तय समय पर अपना-अपना जुर्माना जमा किया। कार्यालय में प्रदेश 2 के आठ जिला सहित मकवानपुर और चितवन सहित 10 जिला में अपना कार्य क्षेत्र बनाकर ये लोग काम कर रहे थे।
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